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Friday, 10 May 2024

अगर आप भी PPF Account में निवेश करने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, बंद हो जाएगा अकाउंट!

दिल्ली (एकता): पीपीएफ यानि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम एक लॉन्ग टर्म निवेश स्कीम है। इसमें देशभर में करोड़ों Account Holder है। अगर आप पीपीएफ खाते में Invest कर रहे हैं तो आपको कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग निवेश करते वक्त काफी गलतियां करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। अगर आप भी पीपीएफ खाताधारक हैं तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें।


किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट Open करने की परमिशन होती है। अगर आप अपने बच्चे का खाता खुलवाते हैं तो माता या पिता दोनों में से कोई एक ही खाता खुलवाएं। दोनों एक साथ एक ही बच्चे का पीपीएफ खाता नहीं खुलवा सकते। खास बात यह है कि पीपीएफ खाते में एक साथ 1.5 लाख रुपए तक के ही निवेश की सीमा होती है। अगर आप एक वित्त साल में इससे ज्यादा निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में खाते को निष्क्रिय किया जा सकता है। इस खाते को joint accounts में नहीं खोला जा सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके खाते को Inactive की कैटेगरी में डाल सकते हैं।


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अगर आप पीपीएफ खाते को 15 साल के बाद आगे जारी रखते हैं तो इसकी सूचना पोस्ट ऑफिस या बैंक को देनी जरूरी होती है। बिना कुछ किए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बता दें कि सरकार की PPF स्कीम की मदद से आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके आप कई इंतजाम कर सकते हैं। शादी-विवाह, मकान, बिजनेस या प्रोफेशनल शिक्षा जैसे बड़ी रकम की जरूरत वाले काम के लिए पैसे इकट्ठा करने में आप इस खाते का उपयोग कर सकते हैं।


पीपीएफ क्या है और यह कैसे काम करता है?


आपको पता होना चाहिए कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है। इसमें आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलती है। इतना ही नहीं आप 15 साल पूरे होने के बाद आपको ब्याज को मिलाकर पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं।


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क्या पीपीएफ एक अच्छा निवेश है?


अगर आप किसी योजना तलाश कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का जोखिम न होकर रिटर्न भी अच्छा मिले तो आपके लिए Public Provident Fund- PPF एक बेहतर विकल्प है। इससे आपकी थोड़ी टेंशन तो कम होगी।


पीपीएफ खाते में कितना निवेश करें?


आपको प्रति वर्ष न्यूनतम निवेश 500 रुपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम निवेश की अनुमति 1.5 लाख रुपए तक होती है। योगदान एकमुश्त या प्रति वर्ष अधिकतम 12 किस्तों में किया जा सकता है। 


 

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