The Summer News
×
Tuesday, 21 May 2024

आय से अधिक जायदाद बनाने के दोष अधीन विजीलैंस ब्यूरो द्वारा आबकारी अधिकारी बिरदी के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज

चंडीगढ़, 19 मईः पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज बलबीर कुमार बिरदी, ज्वाइंट डायरैक्टर, जीएसटी, आबकारी विभाग पंजाब, निवासी लम्मा गाँव, जालंधर की तरफ से सरकारी अधिकारी होते हुये भ्रष्टाचार के द्वारा आय के जानकार स्रोतों से अधिक जायदाद बनाने के दोष अधीन मुकदमा दर्ज किया है।


इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारी ने 01.04.2007 से 11.09.2020 तक के जांच समय के दौरान कुल 5,12,51,688.37 रुपए ख़र्च किये जबकि सभी स्रोतों से उसकी वास्तविक आय 2,08,84,863.37 रुपए बनती थी। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त अधिकारी ने इस समय के दौरान अपनी वास्तविक आय से 3,03,66,825 रुपए अधिक ख़र्च किये जो कि उसकी कुल आय से लगभग 145.40 प्रतिशत अधिक है।


प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस मामले की गहराई से की जांच के दौरान यह सामने आया कि पंजाब आबकारी विभाग के उक्त अधिकारी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके हुये अपनी वास्तविक आय की अपेक्षा अधिक चल और अचल जायदाद बनाई है। इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (बी) और 13(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। उक्त दोषी को गिरफ़्तार करने के लिए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जायेगा।


इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि उक्त बलबीर कुमार बिरदी और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने कुछ ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों की मिलीभुगत से जी. एस. टी. वसूली में घपला किया था। इस सम्बन्धी 21.08.2020 को धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं 7,7-ए के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो पुलिस थाना, फ्लायंग सकुऐड- 1 एस. ए. एस. नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था।


ज़िक्रयोग्य है कि उक्त मुलजिम बलबीर कुमार बिरदी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मों के अंतर्गत ब्यूरो के पास उक्त केस सम्बन्धी जांच में शामिल हुआ था। इस मामले की आगे जांच जारी है।

Story You May Like