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अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल जमानत सुनवाई लाइव अपडेट: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सात चरणों वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 7 मई को श्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। श्री केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
"21 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा": अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें जांच एजेंसी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी।
"अब 21 दिन इधर-उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे," सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया है।